मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय उपरांत मंडी फीस का भुगतान का एकमात्र प्रमाणिक दस्तावेज है और इसी के माध्यम से व्यापारियों द्वारा क्रय अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के अंदर एवं बाहर परिवहन किया जाता है इस व्यापक कार्य को सरल एवं सुगम बनाने की दृष्टि से कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञा पत्र प्रणाली लागू की गई है इस नवीन आधुनिक प्रणाली के उपयोग से जहां एक और अनुज्ञा पत्र का तत्काल सत्यापन होने से इसके दुरुपयोग की संभावना समाप्त होगी वहीं दूसरी ओर कृषि उपज विपणन गतिविधियों में भी तेजी आएगी